अब किसानों को डिग्गी (तालाब) के निर्माण पर मिलेगा 300000 लाख रुपये का अनुदान
उद्देश्य
- नहरी क्षेत्रो में डिग्गी का निर्माण कर सिंचाई सुविधा को बढावा
अनुदान
- कृषक द्वारा न्यूनतम 4.00 लाख लीटर भराव क्षमता एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी अथवा प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी का निर्माण करने पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम 340000/- रूपये जो भी कम हो तथा अन्य कृषकों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 300000/- जो भी कम हो अनुदान देय है।
पात्रता
- कृषक के पास कम से कम 0.5( आधा) हैक्टेयर सिंचित कृषि कार्य योग्य भूमि होना आवश्यक है।
Now farmers will get a grant of Rs 300000 lakh for the construction of diggi (pond).
आवेदन प्रक्रिया
- कृषक स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड , जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- डिग्गी का निर्माण कृषि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही प्रांरभ करें।
- निर्माण से पहले व बाद में विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- डिग्गी पर ड्रिप/ फब्बारा सेट की स्थापना अनिवार्य है
- निर्धारित मापदंड के अनुसार डिग्गी निर्माण करने पर अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगा ।
वैधता
- चालू वित्तीय वर्ष
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