राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा 19 फरवरी 2023 को इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) राजस्थान, भारत में एक अनूठी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है: – प्रति परिवार ₹25,00,000 तक कैशलेस इलाज – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 के लाभार्थियों के लिए कोई पंजीकरण आवश्यक नहीं है – लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी ऑनलाइन अथवा ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं – पात्र परिवारों के लिए यह योजना निःशुल्क है, जबकि अन्य को ₹850 का वार्षिक प्रीमियम देना होगा – पात्र परिवारों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार वहन करती है इस योजना को पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जाना जाता था और फरवरी 2024 में इसका नाम बदल दिया गया।
इस योजना के लिए पात्र परिवारों का स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को कम करना।
पात्र परिवारों का राजकीय अस्पतालों के साथ-साथ योजना में संबंध निजी अस्पतालों के माध्यम से गुणवतापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
राज्य के पात्र परिवारों को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियों का निशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा समाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक रूप कमजोर परिवारों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की घोषणा की थी जिसके तहत पात्रता और लाभार्थी श्रेणी निम्न प्रकार है
पात्रता – इस योजना में राजस्थान के समस्त परिवारों को शामिल किया गया है।
निशुल्क श्रेणी –
कृषिक ( लघु, सीमांत)
संविदाकर्मी कर्मचारी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार
असहाय परिवार
कोविड 19 अनुग्रह योजना के लाभार्थी
शुल्क श्रेणी –
निशुल्क श्रेणी के अलावा सभी परिवार
850 रुपए प्रति परिवार प्रतिवर्ष